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Friday 12 May 2017

पैन कार्ड से आधार कार्ड नंबर को जोड़ने की नई व्यवस्था का ऐलान


पैन कार्ड से आधार कार्ड नंबर को जोड़ने की नई व्यवस्था का ऐलान

ख़ास बातें

  • पैन कार्ड नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है
  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर नया लिंक किया गया एक्टिव
  • वित्त अधिनियम 2017 के तहत पैन व आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य
स्थाई खाता संख्या (पैन कार्ड) को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की एक नई सुविधा शुरू की गई है। यह जानकारी आयकर विभाग ने दी है। याद रहे कि सरकार ने इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड नंबर भी अनिवार्य कर दिया है।

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन पर एक नया लिंक शुरू किया है। इससे व्यक्तियों को अपने दोनों विशिष्ट पहचान पत्रों को जोड़ने में आसानी होगी।


इस लिंक पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा।


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)की ओर से पुष्टि होने के बाद यह जुड़ जाएंगे। यदि कोई गड़बड़ होती है तो आधार द्वारा भेजे जाने वाले एकबारगी पासवर्ड की ज़रूरत होगी जो आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसे कोई भी उपयोग कर सकता है। किसी प्रकार की विफलता से बचने के लिए दोनों पहचान कार्ड पर उल्लेखित जन्मतिथि एक समान होना ज़रूरी है।

गौरतलब है कि सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के तहत पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा।

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